ज़मानत पर चल रहे आरोपियों को आज अदालत में पेश करने के बाद सुनाई जाएगी सजा

NCR Digital Channel: Ravinder Bhàti

फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह की अदालत ने सागरपुर निवासी राहुल हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अपने आदेश में हितेश उर्फ हरिओम, प्रताप, अमन, आशीष, सागर, सचिन, हर्ष उर्फ हर्षु और दीपक को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 148 (घातक हथियार के साथ दंगा करना), 302 (हत्या), 149 (गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होना) व धारा 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत दोषी ठहराया। इसके अलावा आरोपी प्रताप को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत भी दोषी माना गया। वहीं आरोपी सचिन को एक धारा 201 (सबूतों को मिटाने) आईपीसी के आरोप से बरी किया गया है।अदालत के आदेशानुसार जमानत पर चल रहे आरोपी अमन, सचिन, आशीष, सागर, हर्ष उर्फ हर्षु और दीपक को हिरासत में लेकर 18 फरवरी यानी आज, सजा की अवधि (क्वांटम ऑफ सेंटेंस) पर सुनवाई के लिए पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी हरिओम और प्रताप पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे और उन्हें भी अदालत में पेश किया गया

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