किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद, दो लाख जुर्माना की सजा

NCR Digital Channel: Ravinder Bhàti

हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की अदालत ने नाबालिग किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी गुलशन को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह पूरा मामला साल 2020 का है, जब कोतवाली थाने में किशोरी के पिता ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। घटना वाले दिन वह स्कूल की ड्रेस पहनकर घर से निकली थी, लेकिन जब शाम तक वापस नहीं आई तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। छानबीन में पता चला कि इंदिरा कॉलोनी सेक्टर-7 का रहने वाला गुलशन उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया और गुलशन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के दौरान किशोरी ने बयान दिया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर में दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दी। पिछले छह साल से यह मामला अदालत में चल रहा था। बुधवार को सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया

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