नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल क़ैद की सज़ा

एनसीआर डिजिटल चैनल रविंद्र भाटी

एनसीआर फरीदाबाद। सूरजकुंड थाना इलाके में रहने वाली 15 साल की नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने के दोषी को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी 28 साल के राजू वर्मा को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

सूरजकुंड थाना में ये एफआईआर 19 सितंबर 2019 को दर्ज हुई थी। 15 साल की किशोरी के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पड़ोस में रहने वाला राजू वर्मा उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की लेकिन आरोपी का पता नहीं चला। लगभग एक साल बाद पता चला कि किशोरी की संदिग्ध हालात में जहरीले कीड़ा के काटने से मौत हो गई है। आरोपी ने किशोरी से शादी कर ली और उनका एक बच्चा भी है। पुलिस ने बाद में यूपी हमीरपुर के मूल निवासी राजू वर्मा को गिरफ्तार
आरोपी से पूछताछ में पता चला कि इसने किशोरी को टच वाला मोबाइल दिया था। किशोरी को अपने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया था। फिर उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। आरोपी ने किशोरी से शादी की और उनका एक बच्चा भी हुआ। पुलिस ने केस में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसके खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। अब अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है

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