दुष्कर्म के दोषी को 20 साल और दहेज हत्यारे को 10 वर्ष की सजा

एनसीआर डिजिटल चैनल रविंद्र भाटी

जिले की अदालतों ने दोनों मामलों में लगाया 75 हजार रुपए जुर्माना

जिले की अदालतों ने दो अलग-अलग गंभीर मामलों में दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाते हुए कानून का सख्त संदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत तथा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) ने दहेज हत्या और नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में दोष सिद्ध होने पर दोषियों को 10 वर्ष और 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि पहले मामले में थाना फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में वर्ष 2020 में दर्ज दहेज हत्या के प्रकरण में आरोपी लक्ष्मण निवासी वार्ड नंबर 7, फिरोजपुर झिरका को अदालत ने दोषी ठहराया है । यह मामला 23 मई 2020 को दर्ज किया गया था । पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत में बताया था कि दो बेटियां का एक परिवार में विवाह किया था । लेकिन ससुराल पक्ष के लोग बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इसी विवाद के चलते उनकी छह माह की गर्भवती छोटी बेटी अनीता की ससुराल पक्ष के लोगों ने फंदा लगाकर हत्या कर दी थी । अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 304-बी के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 498-ए के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

दूसरे मामले में अक्तूबर 2022 में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी साद उर्फ इक्का को दोषी करार दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग को घर से जबरन ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता उस समय घर पर अकेली थी। मामले में थाना फिरोजपुर झिरका में एफआईआर दर्ज की गई थी। विस्तृत सुनवाई और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है

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