कैंची से कूरेशीपुर गांव के युवक की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास

एनसीआर डिजिटल चैनल रविंद्र भाटी

फरीदाबाद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने कुरेशीपुर गांव में हुए चर्चित हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी साकिब को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला अत्यंत हृदयविदारक था क्योंकि मृतक मोहम्मद कैफ की वारदात से महज दो दिन पहले ही चार जून 2023 को शादी हुई थी।

अदालत में कुल 26 गवाह पेश किए गए। हालांकि मामले में मोड़ तब आया जब कुछ मुख्य गवाह अपने बयानों से मुकर गए, लेकिन पुलिस द्वारा जुटाई गई एफएसएल रिपोर्ट और वारदात में इस्तेमाल कट्टे व कैंची की वैज्ञानिक पुष्टि ने अभियोजन पक्ष के दावे को पुख्ता कर दिया। अदालत ने इसी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर 23 वर्षीय साकिब को दोषी ठहराया। वहीं, मामले के अन्य आरोपियों में शामिल इमरान को दस अक्तूबर 2023 को सबूतों के अभाव में डिस्चार्ज कर दिया गया था और साजिद को भी 27 फरवरी को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने मुख्य दोषी साकिब को सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया।
धौज थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार मोहम्मद यूनुस के बड़े बेटे 21 वर्षीय मोहम्मद कैफ की शादी के दौरान बाजार में साकिब के साथ झगड़ा हुआ था, जिसे उस समय गांव वालों ने सुलझा लिया था। लेकिन छह जून 2023 की रात करीब आठ बजे जब कैफ अपने पिता के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, तब साकिब ने उसे बाहर बुला लिया। इसके बाद कैंची से कैफ की सीने पर हमला किया गया। गंभीर हालत में उसे बीके अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नौ जून 2023 को साकिब को गिरफ्तार कर लिया था।

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