छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल कैद 2.70 लाख जुर्माने की सजा
डबुआ थाना में 9 दिसंबर 2023 को दर्ज हुई थी एफआईआर
एनसीआर डिजिटल चैनल रविंद्र भाटी
फरीदाबाद। दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर 21 साल की बीकॉम की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी दीपक को अदालत ने 15 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने उस पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
डबुआ थाने में दुष्कर्म, धमकी देने आदि धाराओं में यह एफआईआर 9 दिसंबर 2023 को दर्ज हुई थी। 21 साल की युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नेहरू कॉलोनी के रहने वाले दीपक से उसकी दोस्ती हुई। कुछ समय बाद दीपक ने युवती को शादी के लिए प्रपोज किया। युवती ने कहा कि परिवार वाले नहीं मानेंगे तो आरोपी ने झांसा दिया कि मैं किसी भी तरह मना लूंगा। दिसंबर 2021 को युवती को घुमाने के बहाने आरोपी सैनिक कॉलोनी के होटल ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद वो धमकी देकर लगातार 2 साल तक युवती को बुलाता रहा और दुष्कर्म करता रहा। आरोपी ने युवती की बहन का एक्सिडेंट भी करा दिया। साल 2023 में दशहरे के आस-पास भी आरोपी ने धमकी देकर युवती को बुलाया और आखिरी बार दुष्कर्म किया। आरोपी 2 लाख रुपयों के लिए दबाव बनाने लगा तो परेशान युवती ने शिकायत पुलिस को


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