दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को फरीदाबाद न्यायालय ने सुनाई अंतिम सांस तक कैद

NCR Digital Channel: Ravinder Bhati

फरीदाबाद सेक्टर -7 थाने में 12 अक्टूबर 2018 को दर्ज हुई थी एफआईआर
घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म और विरोध करने पर सिलबट्टे से चेहरे व सिर पर वार कर आरोपी विनय ने घायल किया फिर उसने हाथों से महिला का गला दबाया और उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़ा हो गया और हत्या कर दी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लाबा की अदालत ने दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में दोषी करार दिए हनुमान नगर के विनय को अंतिम सांस तक कैद की सजा दी है अदालत ने दोषी पर 2.90 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है इस मामले में खास बात यह है कि दिसंबर 2024 से आरोपी विनय ट्रायल से भाग गया था उसे भगोड़ा घोषित किया गया उसकी गैर मौजूदगी में ही अदालत ने ट्रायल पूरा कर सजा पर फैसला दिया है अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि पुलिस जब भी दोषी को पकड़े तो इस सजा के आदेश का पालन करते हुए उसे जेल में बंद कराये
12 अक्टूबर 2018 को बल्लभगढ़ इलाके की एक कालोनी निवासी 25 साल की महिला अपने घर में मृत अवस्था में मिली थी उसके सर चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटों के निशान थे जांच में सामने आया कि आरोपी विनय मृतक के पति के काम पर जाने के बाद अक्सर घर आता जाता था वारदात के दिन 12 अक्टूबर 2018 को भी उसे गली से भागते हुए देखा गया था पुलिस जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सिलबट्टा खून से सने कपड़े और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया फोरेंसिक रिपोर्ट में भी जप्त वस्तुओं पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाह पेश किए हालांकि सुनवाई के दौरान मृतिका के प्रति और बहन अपने बयानों से पलट गए लेकिन वैज्ञानिक साक्षी पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोरेंसिक जांच और आरोपी के खुलासे ने मामले को मजबूत कर दिया आरोपी विनय जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था जिसके चलते उसे भगोड़ा घोषित कर ट्रायल इन इन-एबसेटिया के तहत सुनवाई पूरी की गई अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया अब अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया

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