फरीदाबाद बच्चा तस्करी के मामले मे एनजीओ संचालक सहित दो दोषमुक्त

NCR Digital Channel: Ravinder Bhati

बयानों में विरोधाभास से बच्चा तस्करी के मामले में एनजीओ संचालक सहित दो दोषमुक्तफरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने नवजात बच्ची की तस्करी और बिक्री के आरोप में एनजीओ संचालक सहित दो लोगों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला दो अगस्त 2022 का है। इसमें सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि एक एनजीओ की संचालक महिला और उसका साथी पवन शर्मा गरीब परिवारों को अच्छी परवरिश का लालच देकर उनके बच्चे ऊंचे दामों पर बेचते हैं। पुलिस ने एक छापेमारी दल बनाया जिसमें एसआई सतबीर और एल/एएसआई राजेश को फर्जी ग्राहक बनाया गया था। सौदा एक लाख रुपये में तय हुआ। आरोपियों ने सेक्टर दो फरीदाबाद में अटल पार्क के सामने बच्ची को फर्जी ग्राहकों को सौंपा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करने का दावा किया था।

इस मामले में चार हस्ताक्षरित पांच सौ रुपये के नोट,और व्हाट्सएप संदेश का स्क्रीनशॉट अदालत के सामने पेश किए गए थे। साथ ही कुल 19 गवाहों के बयान दायर किए गए थे । अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपियों के पास से हस्ताक्षरित नोट और बच्ची बरामद हुई थी। दूसरी ओर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 (तस्करी) के लिए आवश्यक शोषण का कोई सबूत नहीं है। साथ ही एक लाख रुपये के बंडल में केवल ऊपर-नीचे असली नोट थे और बीच में सादे कागज, यह असंभव है कि मुवक्किल ने पैसे लेते समय इसे न देखा हो। अदालत ने कई प्रमुख बिंदुओं पर बयानों में अंतर पाया, जिसके आधार पर आरोपियों को दोषमुक्त किया गया

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