छात्र की सड़क दुर्घटना के बाद परिजनों को 8.04 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश

एनसीआर डिजिटल चैनल रविंद्र भाटी

हरियाणा फरीदाबाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 15 वर्षीय छात्र रणवीर की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में ट्रैक्टर चालक को लापरवाह माना है। अदालत ने फैसले में कहा कि दुर्घटना ट्रैक्टर चालक की तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई थी।अदालत ने मृतक के परिजनों को 8.04 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान चालक पक्ष ने दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है और प्रत्यक्षदर्शी मंगल सिंह मौके पर मौजूद नहीं था। बचाव पक्ष ने गवाह के बयान में विरोधाभास का हवाला भी दिया। हालांकि ट्रिब्यूनल ने कहा कि गवाह ने स्पष्ट रूप से दुर्घटना अपनी आंखों से देखना बताया और उसके बयान को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि चालक के खिलाफ पुलिस जांच, एफआईआर और चार्जशीट रिकॉर्ड पर मौजूद हैं व चालक स्वयं स्वीकार कर चुका है कि वह आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा है।

ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मोटर दुर्घटना दावों में संभावनाओं के आधार पर तथ्य देखे जाते हैं, न कि आपराधिक मामलों की तरह संदेह से परे प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर अदालत ने हादसे के लिए ट्रैक्टर चालक को जिम्मेदार ठहराया। मामला 11 मार्च 2023 का है। गांव भुआपुर निवासी रणवीर कच्चे रास्ते से जा रहा था, तभी ईंटों से भरी ट्रॉली लेकर आ रहे महिंद्रा युवराज ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में रणवीर के सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और बीके अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद थाना तिगांव में ट्रैक्टर चालक हरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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