नाबालिक को भगा कर ले जाने के मामले में दोषी को 10 साल की जेल

NCR Digital Channel: Ravinder Bhàti

फरीदाबाद: जिला न्यायालय ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के पुराने मामले में आरोपी युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला करीब नौ साल पहले शुरू हुआ था जब आरोपी पप्पू एक 15 साल की किशोरी को उसके घर से भगा ले गया था। इसके बाद दोनों करीब तीन साल तक साथ रहे और इस दौरान उनके दो बच्चे भी हुए। बाद में युवक पर लड़की की हत्या करने का भी आरोप लगा जिसका केस अभी अदालत में चल रहा है। पुलिस ने डीएनए जांच के जरिए कोर्ट में यह साबित किया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ संबंध बनाए थे जिसके आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। इस मामले की शुरुआत सात मार्च 2017 को हुई थी जब भूपानी थाने में लड़की के पिता ने बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी। कोर्ट ने पुराने नियमों के हिसाब से दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर हत्या का जो दूसरा केस चल रहा है उसकी सुनवाई अभी जारी है

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