नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा बाप को 7 साल की सजा
एनसीआर डिजिटल चैनल रविंद्र भाटी
फरीदाबाद। अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके परिवार के गहन हड़पने के मामले में पिता-बेटे को कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी ईशान को बीस साल और उसके पिता एजाज को गहन हड़पने के मामले में सात साल की कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईशान पर एक लाख और उसके पिता पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला जनवरी 2019 का है जब सिटी बल्लभगढ़ थाने में किशोरी की मां ने अपनी बेटी के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई थी।
पुलिस जांच में पता चला कि ईशान नाम का युवक 17 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश ले गया था और वहां उससे शादी कर ली थी। पुलिस ने किशोरी का पता चलाया और उसके परिजनों के हवाले कर दिया था। पुलिस को किशोरी ने कई चौंकाने वाली बातें सामने रखीं। किशोरी ने बयानों में बताया कि ईशान के पिता एजाज ने उसे लालच दिया था कि वह अपने घर से सोने के गहने लेकर आए जिन्हें वह दोगुना कर देगा। झांसे में आकर किशोरी घर से आभूषण लेकर निकल गई थी। किशोरी ने बताया कि गहने हड़पने के बाद उन्होंने ईशान के साथ उसकी शादी करवा दी और शादी के बाद ईशान ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। करीब सात साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया


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