फरीदाबाद नगर निगम की बजट बैठक 2026 -27 हुई आयोजित

एनसीआर डिजिट चैनल रविंद्र भाटी

नगर निगम फरीदाबाद की बजट वित्तीय वर्ष 2026-2027 बैठक हुई आयोजित
उपरोक्त मद बारे नगर निगम फरीदाबाद के वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु बजट का प्रारूप विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिससे बताया गया
सदन की बैठक दिनांक 28.3.2026 में विचार-विमर्श हेतु अन्य मद
मद 2- प्रतिवर्ष 30 करोड़ रूपये महापौर की संस्तुय अनुसार बजट में प्रावधान कराने बारे।
दिनांक 19.3.2026 को माननीय महापौर महोदया की अध्यक्षता में पूर्व बजट परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयुक्त महोदय, नगर निगम फरीदाबाद तथा पार्षदगण उपस्थित थे। उक्त बैठक में प्राप्त सुझाव एवं माननीय महापौर की संस्तुति के आधार पर यह प्रस्ताव किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु नगर निगम बजट में से 30 करोड़ रूपये की राशि का पृथक रूप से प्रावधान किया जाये, ताकि विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर महापौर की संस्तुति अनुसार संपादित किया जा सके।
अतः नगर निगम फरीदाबाद के बजट वित्तीय वर्ष 2026-2027 में 30 करोड़ रूपये पृथक रूप से रखने बारे प्रावधान का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
मद 3 प्रतिवर्ष 2 करोड़ रूपये पार्षद निधि के अनुसार बजट में प्रावधान कराने बारे
उक्त बैठक में पार्षदगण द्वारा भी यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रूपये बतौर प्रत्येक पार्षद निधि के रूप में बजट में प्रावधान किया जाये जिससे की पार्षद प्राथमिकता के आधार पर अपने वार्ड के महत्वपूर्ण कार्य शीघ्र करवा सकें।
अतः नगर निगम फरीदाबाद के बजट वित्तीय वर्ष 2026-2027 में 2 करोड़ रूपये प्रत्येक पार्षद के अनुसार पार्षद निधि के रूप में रखने बारे प्रावधान का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
मद 4 विकास शुल्क पर वसूल किये जा रहे ब्याज राशि को माफ करने बारे।
उक्त मद बारे महापौर व पार्षदगण द्वारा सुझाव दिया गया कि विकास शुल्क पर वसूल किये जा रहे ब्याज को माफ किया जाये क्योंकि ब्याज की राशि मूल राशि से कही अधिक हो गई है। इससे आम जनता पर अत्यधिक वित्तीय भार होगा। अतः विकास शुल्क पर वसूल किया जा रहे ब्याज राशि को माफ करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया
निगम के अधिकार क्षेत्र में लिये गये 24 गांवों में से कुछ गांवों से प्राप्त किये गये सम्पत्ति कर को वापिस करने बारे।
इस सम्बन्ध में बताया गया कि जब इन गांवों को निगम के अधिकार में लिया गया था तब यह निर्धारित किया गया था कि उक्त गांवों व लाल डोरे के अर्न्तगत आने वाली सम्पत्तियों से 3 वर्ष तक कोई सम्पत्ति कर ना वसूला जाये परन्तु कुछ गांवों से उक्त कर वसूल किया गया था। अतः उक्त कर को नियमानुसार वापिस किये जाने बारे प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया
मद 6 मे तहबाजारी हेतु नीति निर्धारण करने बारे।
निगम क्षेत्र में दैनिक/साप्ताहिक व अस्थायी तौर पर लगने वाले बाजारों से कर वसूल करने हेतु नीति निर्धारण करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने हेतु सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
मद 7 पार्किंग (निजी भूमि व निगम की भूमि हेतु)
दिनांक 19.3.2026 को हुई बैठक में निगमायुक्त द्वारा आम जनता को पार्किंग की समस्या से निजात व निगम को होने वाली आय के बारे में सुझाव दिया कि निगम क्षेत्र में यातायात की सुगमता हेतु भविष्य में रिक्त निजी भूमि पर पार्किंग बनाने हेतु पॉलिसी का निर्धारण किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही निगम अपनी रिक्त भूमि को पार्किंग की सुविधा टैन्डर के माध्यम से दे सकता है। अतः जनता व निगम हित में निगम भूमि व निजी भूमि पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारण करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
मद 8 सामुदायिक भवन के संचालन हेतु
निगम के सामुदायिक भवन वर्तमान में RWA द्वारा संचालित किये जा रहे हैं परन्तु उनसे नगर निगम को कोई भी आय प्राप्त नहीं हो रही है अपितु निगम द्वारा ही उनके रख-रखाव पर खर्च किया जाता है। अतः निगम द्वारा बनाये गये सामुदायिक भवन के रख-रखाव व निरीक्षण हेतु स्थानीय पार्षद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया
निगम के अधिकार क्षेत्र में लिये गये 24 गांवों में से कुछ गांवों से प्राप्त किये गये सम्पत्ति कर को वापिस करने बारे।
इस सम्बन्ध में बताया जाता है कि जब इन गांवों को निगम के अधिकार में लिया गया था तब यह निर्धारित किया गया था कि उक्त गांवों व लाल डोरे के अर्न्तगत आने वाली सम्पत्तियों से 3 वर्ष तक कोई सम्पत्ति कर ना वसूला जाये परन्तु कुछ गांवों से उक्त कर वसूल किया गया था। अतः उक्त कर को नियमानुसार वापिस किये जाने बारे प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
मद 6 तहबाजारी हेतु नीति निर्धारण करने बारे।
निगम क्षेत्र में दैनिक/साप्ताहिक व अस्थायी तौर पर लगने वाले बाजारों से कर वसूल करने हेतु नीति निर्धारण करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने हेतु सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
मद 7 पार्किंग (निजी भूमि व निगम की भूमि हेतु)
दिनांक 19.3.2026 को हुई बैठक में निगमायुक्त द्वारा आम जनता को पार्किंग की समस्या से निजात व निगम को होने वाली आय के बारे में सुझाव दिया कि निगम क्षेत्र में यातायात की सुगमता हेतु भविष्य में रिक्त निजी भूमि पर पार्किंग बनाने हेतु पॉलिसी का निर्धारण किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही निगम अपनी रिक्त भूमि को पार्किंग की सुविधा टैन्डर के माध्यम से दे सकता है। अतः जनता व निगम हित में निगम भूमि व निजी भूमि पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारण करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
मद 8 सामुदायिक भवन के संचालन हेतु
निगम के सामुदायिक भवन वर्तमान में RWA द्वारा संचालित किये जा रहे हैं परन्तु उनसे नगर निगम को कोई भी आय प्राप्त नहीं हो रही है अपितु निगम द्वारा ही उनके रख-रखाव पर खर्च किया जाता है। अतः निगम द्वारा बनाये गये सामुदायिक भवन के रख-रखाव व निरीक्षण हेतु स्थानीय पार्षद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
पानी व सीवर के अवैध कनैक्शनों को नियमित करने बारे ।
विवरण दिया जाता है कि निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी यूनिटों के
अवैध कनैक्शनों को वैध करने हेतु नियमित रूप से कैम्प लगाये जावेंगे जोकि माननीय पार्षद की
देख रेख में आयोजित होगें जिससे आम जनता कनैक्शन वैध कराने में सहजता होगी ।
प्रस्ताव सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।
मद 10 आपटिकल फाइबर लाईन डालने से पूर्व औपचारिकतायें पूर्ण करने बारे ।
प्रायः यह देखा गया है कि आपटिकल फाइबर लाईन डालते समय कई बार पानी की
लाईन,गलियां क्षतिग्रस्त हो जाती है । जिससे निगम द्वारा निर्मित सडके,गलियां निगम को पुनः रिपेयर
करानी होती है जिससे अनावश्यक रूप से खर्च होता है । इसलिए निगम हित में सदन के समक्ष
प्रस्ताव है कि आपटिकल फाइबर लाईन इत्यादि कार्य को करने से पूर्व एजेन्सी सम्बन्धित क्षेत्र के
कार्यकारी अभियन्ता एवं वार्ड पार्षद को सूचना देगी जिससे कि आवश्यक औपचारिकताये पूर्ण करने
उपरान्त ही कार्य करवाया जाये ।
प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है !
मद 11 GPA/Agreement आधारित यूनिटों से सम्पत्ति कर वसूल करने बारे।
नगर निगम फरीदाबाद के अधिकार क्षेत्र में यह देखा गया है कि लगभग 30 प्रतिशत
सम्पत्तियों का लेन-देन GPA/Agreement के माध्यम से किया गया है। सरकार द्वारा जारी SOP
के अनुसार GPA धारक का नाम, मोबाईल नं. तथा संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया
जा सकता। इसलिए ऐसे मामलों में उपलब्ध अभिलेखों में मालिकों का विवरण वास्तविक
धारक / उपभोक्ता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। उपरोक्त के संदर्भ में ऐसे सभी मामलों में जहां
संपत्तियां GPA/Agreement के अंतर्गत हैं और वर्तमान धारक का विवरण पोर्टल पर अद्यतन
(upload) नहीं किया जा सकता वहां संपत्ति कर की वसूली के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाना
आवश्यक है। प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आवश्यक निर्देशों हेतु प्रस्तुत किये गये
[28/03, 20:41] Ravinder Bhati: -4-
Regarding shifting of the graveyard of Muslim Community in sector-80, Faridabad under constituency to village Tikawali.
संदर्भित मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सैक्टर-12 फरीदाबाद द्वारा पत्र क्रमांक 11479 दिनांक 15.12.2025 के माध्यम से बताया है कि मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जमीन 11.2.2020 को मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को अलॉट की गई थी (जैसाकि पत्र में बताया गया है कि) मुस्लिम कब्रिस्तान का पजेशन मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को पत्र क्रमांक 463 दिनांक 12.2.2020 के द्वारा जारी किया गया था। आस-पास रहने वाले लोगो तथा गांव वालो से इस जगह को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने बारे बहुत शिकायतें प्राप्त हुई है, जिस कारण मुस्लिम समुदाय के लोग इस जगह का प्रयोग नही कर पा रहे है।
कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण डिवीजन-3, फरीदाबाद ने पत्र क्रमांक 386630 दिनांक 8.12.2020 के द्वारा बताया है कि मास्टर सर्विसेज, स्टोर्म वॉटर लाइन मौजूदा साइट से गुजर रही है और ये सर्विसेज इलाके के डवलपमेंट के लिए जरूरी है और सर्विसेज के मेंटेनेंस के लिए साइट पर भारी मशीनरी और इक्विपमेंट लाने की जरूरत होगी। अगर इस जमीन का इस्तेमाल उस मकसद के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे तय किया गया है (शवों को दफनाने के लिए), तो मास्टर सर्विसेज का मेंटेनेंस का काम करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने मुस्लिम कब्रिस्तान की साइट को किसी दूसरी जगह पर ले जाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा एस्टेट ऑफिसर-।। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद ने यह भी बताया है कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने गांव टिकावली में जमीन देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, उन्होंने बताया है कि गांव टिकावली हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नही आता है, बल्कि नगर निगम फरीदाबाद के ओल्ड जोन के तहत आता है।
उपरोक्त के बारें में निगम की भूमि शाखा द्वारा रिपोर्ट की गई है कि मुस्तैल न०-9, कीला न०- 1, 2, 3, 4 कुल तादादी रकबा 22 कनाल, 12 मरले भूमि नगर निगम, फरीदाबाद की मलकीयत है। जिसका मौका मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के साथ देखा गया उक्त भूमि को मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा सही बताई गई है।
अतः उपरोक्त तथ्यो व वास्तविक स्थिति के दृष्टिगत मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को पूर्व कब्रिस्तान को स्थानान्तरित करने हेतू वर्णित भूमि विधानसभा गांव टिकावली में भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतू प्रस्तुत कि

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